हुक्का बार को NGT से राहत, प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में शामिल नहीं
राजधानी दिल्ली में चल रहे हुक्का बार को लेकर The National Green Tribunal (NGT) ने गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली में हुक्का बार को बंद कराने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हुक्का बार को एनजीटी एक्ट के अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में शामिल नहीं किया जा सकता. राजधानी दिल्ली में चल रहे हुक्का बार को लेकर The National Green Tribunal (NGT) ने गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली में हुक्का बार को बंद कराने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हुक्का बार को एनजीटी एक्ट के अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता बल्कि यह बंद कमरे में की जाने वाली चीज है. हालांकि दिल्ली सरकार ने पिछले साल कई हुक्का बार को बंद कराया था, लेकिन फिर भी दिल्ली में सैकड़ों हुक्का बार अभी भी चल रहे हैं. ऐसे हुक्का बार के लिए कोर्ट की ओर से आया यह फैसला बेहद राहत भरा है. इस याचिका के खारिज होने और एनजीटी की ओर से हुक्का को एनजीटी एक्ट में प्रदूषण फैलाने वाली चीजों में शामिल नहीं किए जान...
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